सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के गंगोह कोतवाली क्षेत्र के छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट कक्ष संख्या-13 पिंकू कुमार ने घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 53-53 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।
सरकारी वकील संजय मलिक ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सजा पाए पांचों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी गैंगरेप और पोक्सो एक्ट 5जी/6 धाराओं में मामला दर्ज था। सभी पांचों आरोपी जेल में बंद थे। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया ।
11 माह पूर्व 11 सितंबर 2023 को 11वीं की छात्रा के घर लौटने के दौरान पांच युवकों ने पहले छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर अगवा किया और फिर गांव बाढ़ी माजरा में एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच आरोपियों सरवेज,सावेज, सादिक, अंकुर और अमन को घटना का दोषी मानते एडीजे पिंकू कुमार की कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुना दी।