नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में नए साल का जश्न धारा 144 के साये में मनाया जायेगा। जनपद में दो दिनों के लिए 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक धारा 144 को लागू कर दी गई है। इस बार पुलिस नियमों का उल्लंधन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। यह सब कुछ शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए किया गया है।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कोई अनहोनी की जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक धारा 144 को लागू कर दी गई है। धारा 144 सीआरपीसी का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कराने और जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि करने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्रवाही होगी, ड्रोन उड़ने पर प्रतिबंध होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।