मुजफ्फरनगर। रसूलपुर दभेड़ी गांव में बच्चों के विवाद के बाद डेयरी संचालक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरजकांत मलिक और वादी के अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रसूलपुर दभेड़ी गांव में नौ मई 2021 को मशकूर और तैमूर अपनी डेयरी पर बैठे थे। हमलावर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए तैमूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी मशकूर ने सत्तार, जुल्फकार व जाउल पुत्र शेर मोहम्मद, आरिफ पुत्र सत्तार, राकिब व आदिल पुत्र जुल्फिकार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात में हुई। ट्रायल के दौरान आरोपी सत्तार की मौत हो गई। मंगलवार को अदालत ने जुल्फिकार, जाउल, आरिफ, राकिब व आदिल पर दोष सिद्ध किया। दोषियों को हत्या में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आयुध अधिनियम में राकिब को तीन साल के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक आठ मई 2021 को तैमूर के बच्चों के साथ जुल्फकार के बेटे आदिल ने मारपीट की थी। विरोध करने पर तैमूर को देख लेने की धमकी दी गई थी। अगले ही दिन डेयरी पर हत्या की वारदात अंजाम दी गई।