लखनऊ- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जायेगा।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक आदेश जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित सभी परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से आठ तक के किसी भी छात्र की प्रोन्नति नहीं रोकी जायेगी तथा उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर छात्रों के रिपोर्ट कार्ड बांटने के भी निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान है। वे किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकते।
आदेश में कहा गया है कि परिषद के अधीन संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से आठ तक के किसी भी छात्र की प्रोन्नति नहीं रोकी जायेगी। इस तरह प्रदेश के लाखों बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि राज्य सरकार की कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं है। इसके अनुसार कोई भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होगा। यह आदेश आरटीई अधिनियम के अनुरूप है। यह प्रत्येक वर्ष लागू होता है और इस वर्ष भी नियमानुसार किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना है। उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्बाध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करना है।
आदेशानुसार पूर्ण अंक एवं 100 अंक के सापेक्ष अंक परिवर्तित कर अंक दिये जायेंगे। इसमें कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्रों को रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वार्षिक परिणाम घोषित होने के दिन स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। छात्रों की मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों और अभिभावकों को दिखाई जाएंगी और रिपोर्ट कार्ड भी उसी समय प्रदान किए जाएंगे।