मेरठ। “महिला सशक्तीकरण व भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार व उपचार से सम्बन्धित प्रावधान’ विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बड़ा महादेव मन्दिर मवाना मेरठ में किया गया।
कार्यक्रम में आदेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित जनता को”विधिक सेवा अधिनियम” के बारे विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कौन-कौन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है। जयवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को “संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उन्होंने महिला महिला सशक्तीकरण व महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।
श्रीमती सन्दीप चौहान, अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को “महिला सशक्तीकरण व घरेलू हिंसा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान प्रदान किया गया है। इसलिए हम सभी को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग किया जा सकें और घरेलू हिंसा व अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा से महिलाओं को बचाया जा सकें।
कार्यक्रम में रामकिशोर पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को यौन शोषण व पॉक्सो अधिनियम’ के बारे में जानकारी दी गयी। वर्तमान समय में समाज में यौन शोषण के अपराध बढ़ते जा रहे है यह सब समाज में अज्ञानता व गलत मानसिक विचारधारा के कारण बढ़ रहे है। हम सभी को एकजुट होकर यौन शोषण के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिये ताकि यौन शोषण जैसी कुरीति को समाज से दूर किया जा सके।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ ब्रिजेश मणि त्रिपाठी, द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को “महिलाओं को शिक्षा का अधिकार” विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। वर्तमान समय भारतीय संविधान द्वारा सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तथा हमारे समाज को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहियें। हम सभी महिला सशक्तीकरण के साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहियें।
अन्त में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता कर रहें रजत सिंह जैन, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा “महिला सशक्तीकरण” विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये गये, लेकिन फिर भी समाज में लडका और लड़की में अंतर समझा जाता है।
हम सभी को इस अंतर को समाप्त करना होगा तथा “बेटी बचाव व बेटी पढाओं” के मिशन को आगे बढाना होगा। यदि हमारे समाज की बेटियां शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर लेगी तथा महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहियें ताकि अपराधी को सजा मिल सकें और समाज में नई जागृति उत्पन्न हो। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा दिनांक 04 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक “अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर महिलाओं को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।