नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए 22 एवं 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं और एआईसीटीई से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने को कहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बीटेक, एमटेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार व यूकेपीएससी, एआईसीटीई के मानकों के विपरीत यह नियुक्ति नहीं कर सकता है। इन पदों के लिए ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के अनुसार बीटेक व एमटेक है जबकि यूकेपीएससी ने यह योग्यता केवल बीटेक निर्धारित की थी।
याचिका में कहा कि यूकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिए जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी। जिनके लिए बीटेक योग्यता रखी गई थी। कोर्ट ने 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए और एआईसीटीई से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है। साथ ही आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने को कहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।