नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों का बकाया देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के वित्त सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के वित्त सचिव आशीष वर्मा को निजी तौर पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान ठेकेदारों की ओर से मांग की गई कि उनके बकाये का भुगतान तुरंत कराया जाए। ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि फरवरी से उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया है।
इसके पहले दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पत्र लिख कर कहा था कि उनके बकाये का भुगतान किया जाए और अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी वर्तमान में जारी सभी काम बंद कर देंगे। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा था कि वित्त विभाग की ओर से दिल्ली जल बोर्ड की राशि रोके जाने के कारण दिल्ली जल संकट का सामना कर रहा है। आतिशी ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना से हस्तक्षेप की मांग की थी।
आतिशी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड का 910 करोड़ रुपये बकाया है जो वित्त विभाग जारी नहीं कर रहा है। 15 नवंबर को इस मामले के समाधान के लिए आतिशी ने बैठक बुलाई थी लेकिन वित्त सचिव आशीषचंद्र वर्मा शामिल नहीं हुए जिसके बाद आतिशी ने आशीष चंद्र वर्मा को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी।