Monday, December 23, 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को रद्द करने की मांग वाली डिप्टी सीएम शिवकुमार की याचिका की खारिज

बेंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनके खिलाफ सीबीआई कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर जारी स्थगन आदेश भी हटा दिया।

न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम को शिवकुमार के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है, जो राज्य में विपक्षी दलों भाजपा और जद (एस) पर आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) ई के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि शिवकुमार ने 2018 और 2023 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। शिवकुमार ने मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।

उच्च न्यायालय ने पहले मामले पर स्थगन जारी किया था और स्थगन आदेश को कई बार बढ़ाया था। सूत्रों के मुताबिक, अब सीबीआई शिवकुमार की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करेगी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय