मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव करौदा महाजन में दस साल पहले पानी के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में सतेंद्र की हत्या करने व एक अन्य को पीटकर अधमरा कर देने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
अभियोजन के अनुसार गत जून 2014 को थाना फुगाना इलाके के गांव करौदा महाजन में हमला कर गोली मारकर सत्येंद्र की हत्या व एक को घायल करने के मामले में आरोपी हंसराज, अमित, विपिन व कपिल को को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।
इस मामले की सुनवाई एडीजे 15 दिव्या भार्गव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी परविंदर कुमार व कमलकांत ने पैरवी की।