मुजफ्फरनगर। मालिक की लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते हुई ऑनरकिलिंग में 20 वर्षीय प्रेमी की हत्या में लड़की के पिता ईश्वरचंद, पुत्र विमल सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। मालिक की लड़की से प्रेम संबंध को लेकर 20 वर्षीय राजन की हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन के अनुसार गत 19 जून 2020 को थाना छपार के ग्राम सिसौना में 20 वर्षीय प्रेमी राजन की सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी ईश्वरचंद, पुत्र विमल,भाई देशराज व ललित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और व दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत19 जून 2020 को थाना छपार के ग्राम सिसौना में नौकर 20 वर्षीय राजन का मालिक ईश्वरचंद की लड़की से प्रेम प्रसंग होने को लेकर राजन की पीटपीट कर हत्या के बाद शव को अपने मकान की छत पर छिपा दिया था। मृतक राजन की मां राजबीरी ने लड़की के पिता ईश्वरचंद,भाई विमल, चाचा देशराज,ललित व रोहित को नामजद किया था, रोहित नाबालिग घोषित हो गया, जबकि चार के विरुद्ध कोर्ट में सुनवाई चली।
हत्या से पहले मां ने लड़की के परिजनों को आगाह किया था कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के को प्रेम पत्र भेजती है। टेलीफोन पर बात करती रहती है, इस पर लडकी के परिजनों ने प्रेम प्रसंग को लेकर राजन को किसी काम से बुलाया और उसकी हत्या कर दी।