नोएडा । थाना दनकौर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली आठ माह की बच्ची के साथ वर्ष 2022 के जुलाई माह में हुए बलात्कार के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि थाना दनकौर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली आठ माह की बच्ची के साथ मनोज, (50 वर्ष) नामक व्यक्ति ने जुलाई माह वर्ष 2022 में बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके खिलाफ पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम विकास नागर की अदालत में चल रही थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने पुलिस द्वारा रखे गए पक्ष, वैज्ञानिक विधि द्वारा रखे गए साक्ष्य, और डाक्टरी परीक्षण के अलावा दोनों पक्षों के गवाहो, वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि आरोपी मनोज को न्यायालय ने दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि मनोज पर न्यायालय ने 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
मालूम हो कि इस घटना ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जी-तोड़ कोशिश की, तथा उसके खिलाफ भरपूर साक्ष्य इकट्ठा किया।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है। इसके तहत अपराधियों के खिलाफ भरपूर पैरवी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की भरपूर भैरवी का ही परिणाम है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिली।