मेरठ। मेरठ में पांच साल पहले 2019 में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने 22 ऊटों को पकड़ा था। 22 ऊंट पकड़ने के बाद थाना पुलिस ने इनको एक युवक की सुुपुर्दगी में दे दिया था। लेकिन उसके बाद से ना तो युवक का पता है और ना ही ऊंटों का। उधर अपने ऊंटों की बरामदगी के लिए मालिक भटक रहा है। ऊंटों नहीं मिलने पर मालिक हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस बार ऊंट मालिक ने सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य के खिलाफ अदालती अवमानना याचिका दायर कर 22 ऊंटों वापस दिलाने की गुहार लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को 22 ऊंटों को वापस कराने का आदेश दिया है। अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है।
ये है पूरा मामला
2019 में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने 22 ऊंट को बरामद किया था। ऊट मालिक का आरोप है कि पुलिस द्वारा जब्त के बाद से अब तक 22 ऊंटों को उसे वापस नहीं किया गया है। इस मामले में 2022 में पहली बार याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य को कार्रवाई का आदेश दिया था। तब प्रशाासन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात कही थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारिक कर दी थी।
ऊंट मालिक अनस का आरोप है कि विपक्षी पार्टी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इस पर इस बार अनस ने सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अवमाननना याचिका पर सुनवाई कर न्यायमूर्ति जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रट को आदेश के अनुपालन का आदेश दिया है।