नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने के आरोपित उमर अंसारी को कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच में राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राहत के लिए आप उचित फोरम पर अपनी मांग उठा सकते हैं। आज अंसारी की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा कि आपत्तिजनक भाषण की बात हो रही है। एक तो वो भाषण उमर अंसारी ने नहीं दिया और दूसरा वह सिर्फ स्टेज पर बैठा था जहां पर भाषण दिया गया था। पुलिस ने उसे भी आरोपित बना दिया है।
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमें में उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।