प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार के करीबी गणेश दत्त मिश्रा को राहत देते हुए उनके मकान ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है तथा याची को पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची की ओर से दाखिल अर्जी पर सम्बंधित प्राधिकारी को छह सप्ताह में निर्णय लेना होगा। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने गणेश दत्त मिश्रा की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि मामले में सम्बंधित प्राधिकारी ने 20 दिसम्बर 2023 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। आदेश के अनुसार 27 दिसम्बर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि याची का मकान मौजा मोहम्मद पट्टी महुआबाग गाजीपुर में है। आरोप है कि उन्होंने अपने मकान को नक्शे के विपरीत बनवाया है, जिस पर एसडीएम सदर गाजीपुर ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया।
याची ने डीएम के समक्ष गुहार लगाई लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। डीएम ने अर्जी को खारिज करते हुए 27 दिसम्बर को ध्वस्तीकरण करने का आदेश पारित कर दिया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई।