प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार गोंड की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने उप्र सरकार व विपक्षियों से जवाब तलब भी किया है। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट इस मामले पर अब 25 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी।
जस्टिस मयंक कुमार जैन ने इस केस की सुनवाई की। विधायक रामदुलार गोंड की अर्जी पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी। सोनभद्र की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया है तथा सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। अदालत का फैसला होने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की भी मांग की गई है।
सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसम्बर को विधायक रामदुलार को 20 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर राम दुलार गोंड विधायक चुने गए थे।
हाईकोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के केसों की सुनवाई की अधिकारिता वाली कोर्ट जस्टिस राजवीर सिंह के नहीं बैठने पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था।
विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से आज फौरी राहत नहीं मिलने पर अब विधायक की सदस्यता रद्द होना लगभग तय है।