मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार।
वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।