मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अनधिकृत निर्माण को शमन किये जाने का प्राविधान है। अनधिकृत निर्माणों को शमन किये जाने हेतु मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने आम लोगों को शमन मानचित्रों के सम्बन्ध में तथा लम्बित मानचित्रों व शमन मानचित्रों के शीघ्र निस्तारण कराने की दृष्टि से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 04.08.2023 से 19.08.2023 तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैम्प में आम नागरिकों / आर्किटेक्ट / इन्जीनियर्स द्वारा प्रतिभाग कर अपने अनधिकृत शमनीय निर्माण को शमन कराने हेतु प्राधिकरण में पत्रावली जमा की जा सकती है।