मुजफ्फरनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 साल पहले हुई युवती की हत्या के मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार 28.12.2000 को थाना नई मण्डी क्षेत्र के रहने वाले वादी मामचन्द पुत्र सुखवीर वर्मा द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि अभियुक्त संजय चौधरी पुत्र रणधीर सिंह निवासी मल्लूपुरा थाना सिविल लाइन द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 1017/2000 धारा 302 भादवि दर्ज किया था।
कोतवाली पुलिस ने संजय चौधरी को गिरफ्तार किया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह व अरुण जावला द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायधीश श्रीमती नेहा गर्ग न्यायालय एफटीसी-2 द्वारा आरोपी संजय चौधरी को आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।