मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर कोर्ट ने 8 वर्ष पुराने रंगदारी के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमे में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपए जुर्माना का जुर्माना भी किया गया है।
अभियोजन के अनुसार प्रकरण थाना बुढ़ाना का है दिनांक 14 मई 2015 का है, जहीर पुत्र जमील को काफी समय से रईस पहलवान पुत्र शरीफ उर्फ लंगड़ा निवासी ग्राम सफीपुर पट्टी थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था, जिसका मुकदमा जहिर पुत्र जमिल ने थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कराया था फिर दोबारा जहीर के बेटे फुरकान के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया उसने कहा कि जो पैसे रईस पहलवान ने मंगवाए थे, वह अभी तक क्यों नहीं भिजवाए और तुम पुलिस के चक्कर लगा रहे हो हमसे तुम्हे पुलिस भी नहीं बचा सकती अगर अपने और अपने परिवार की जिंदगी सलामत चाहते हो तो 18 तारीख तक 20 लाख रुपए भिजवा देना। पैसा कहां भेजना है, हम अलग से बता देंगे तुम केवल पैसे की व्यवस्था करो।
इस तरह का एक पत्र रात्रि में जहीर के घर भी फेंका गया था कि 18 तारीख को रात को अपने मकान के सामने ग्राउंड में बने कमरे में 20 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हें अंजाम बहुत बुरा होगा, कोई होशियारी की, तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इस आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष बुढ़ाना प्रभाकर केंतुरा ने इसके विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष कुशलपाल द्वारा की गई थी ।
वर्तमान में मुकदमा रहीस पहलवान के विरुद्ध गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में विचाराधीन था। आज विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त रहीस पहलवान पुत्र शरीफ उर्फ लंगड़ा निवासी ग्राम सफीरपुर पट्टी थाना बुढ़ाना को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 2 वर्ष की साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई।