मुजफ्फरनगर। कस्बा बढ़ाना में 12 अगस्त 2019 को गली में चारपाई हटाने को लेकर झगड़ा हो गया और लाठी, धारदार हत्यारों से हमला कर रफीक नामक व्यक्ति की हत्या व 8 लोग गंभीर रूप से घायल होने के मामले में इरशाद, शकील सहित 15 लोगों को उम्रकैद व दस,दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई एडीजे 4 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन को और से विशेष लोक अभियोजक राम निवास पाल ने 10 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 12 अगस्त 2019 को कस्बा बढ़ाना में हत्या जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी इर्शाद,नफीस, फरमान, इरफान, अहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर,इरफान, परवेज, तहसीन, धोला ,वकील व शकील को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वादी जाकिर की शिकायत पर मामला दर्ज कर,148,149 302,3o8 आदि धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था।