नई दिल्ली। एक जुलाई से लागू हो रहे नए कानून के तहत शादी का झांसा देकर किसी बालिग महिला से संबंध बनाना अब दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर हो गया है। इसे अब बीएनएस की धारा-69 में अलग से अपराध बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि शादी का नौकरी का झांसा देकर कोई महिला से संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म नहीं होगा।