नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 10 हजार रुपये और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने 9 मई, 2023 को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। एनजीटी ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को रखा गया था। एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया था कि अगर मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
यह याचिका नरेश चौधरी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव कुमार बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई है। बीस से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। इस निर्माण के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की स्वीकृति लेनी होती है। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने इस निर्माण की स्वीकृति नहीं दी थी लेकिन बिना उसकी स्वीकृति के ही ये निर्माण कार्य कराए गए। ऐसा करना दिल्ली नगर निगम कानून का उल्लंघन है।