Friday, December 27, 2024

रेरा में पंजीकरण कराए बिना प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार करने पर एक्शन, इन्वेस्टर क्लिनिक को नोटिस जारी

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश रेरा ने एमथ्रीएम ग्रुप की नोएडा स्थित ‘दी कलीनन’ परियोजना की बिना रेरा पंजीयन संख्या एवं रेरा में पंजीयन पूर्व प्रचार-प्रसार करने के मामलें की सुनवाई में ‘इन्वेस्टर क्लिनिक’ से जवाब मांगा है। रेरा ने इन्वेस्टर क्लिनिक के खिलाफ पब्लिक नोटिस भी निकाला है और उन्हें जवाब देने के लिए बुलाया भी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, 12 जून की सुनवाई में अनुपस्थित होने का कारण सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इन्वेस्टर क्लिनिक को 17 जून तक अपना पक्ष रेरा मुख्यालय, लखनऊ में अथवा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का मौका दिया गया है।

इन्वेस्टर क्लिनिक ने बतौर एजेंट एमथ्रीएम ग्रुप की बिना पंजीयन संख्या वाले परियोजना का प्रचार-प्रसार किया था। जो रेरा अधिनियम की धारा- 9 (7) सहपाठित धारा-10 (ए)(सी) तथा नियम 12 का उल्लंघन है। ये दोनों धाराएं रियल एस्टेट एजेन्ट के पंजीयन और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार, एक पंजीकृत एजेंट द्वारा किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा में पंजीयन के पूर्व प्रचार-प्रसार करना और वैध रेरा पंजीयन संख्या का उल्लेख किए बिना किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार करना पूर्णत: अधिनियम के विपरीत है।

यूपी रेरा ने एमथ्रीएम की परियोजना का प्रचार-प्रसार करने में मामलें में इन्वेस्टर क्लिनिक को रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र के हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है। 17 जून तक अपना पक्ष न रख पाने की स्थिति में इन्वेस्टर क्लिनिक पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय