Saturday, May 18, 2024

दिल्ली दंगा : शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कहा कि शरजील ने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी सजा काट ली है। ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी 2020 से हिरासत में है। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 17 फरवरी को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका खारिज कर दिया था।

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दरअसल, 30 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि प्रावधानों में कुछ भ्रम है। उन्होंने कहा था कि सवाल ये है कि क्या यूएपीए के तहत कोई आरोपित आधी सजा पूरी करने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत जमानत पाने का हकदार है।

शरजील की वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपित ने उसके ऊपर दर्ज मामलों में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता लिया है। इस आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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