Monday, December 23, 2024

फ्लैट और जमीन के एग्रीमेंट पर अब स्टॉप लगाना होगा अनिवार्य, बिल्डर की मनमानी पर लगेगी लगाम

गाजियाबाद। मकान, फ्लैट या जमीन के एग्रीमेंट पर स्टांप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एग्रीमेंट के समय स्टांप नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टांप चोरी के तहत कार्रवाई और पेनाल्टी लगाई जाएगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी रेरा अलग से कानूनी कार्यवाही करेगा। इस बारे में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह का कहना है कि इससे बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी और आम लोगों को इसका फायदा होगा।
90 प्रतिशत मामलों में स्टॉप एग्रीमेंट नहीं
वर्तमान में करीब 90 प्रतिशत मामलों में प्लाट व फ्लैट बुक करते समय एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। बुकिंग के दौरान बिल्डर केवल रसीद काट देता है। इसकी आड में बायर्स के साथ  बेईमानी करते हैं। बिल्डर समय से घर नहीं देते, देर से घर देने पर जमा शुल्क पर ब्याज नहीं देते हैं। सुविधाओं का वादा करते हैं लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब डिलीवरी मिलती है। लेकिन उस दौरान स्टॉप एग्रीमेंट और लिखा पढ़ी ना होने से ग्राहक कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे मामले में रेरा के हाथ भी तभी आते हैं जब परियोजना पंजीकृत होगी और बिल्डर ग्राहक के बीच स्टॉप एग्रीमेंट होगा। इस वजह से ग्राहकों का शोषण होता है। इसी को देखते हुए स्टॉप एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है।
सात फीसदी स्टॉप शुल्क एग्रीमेंट के दौरान
अगर कोई एक करोड़ के फ्लैट या घर की बुकिंग पर 10 लाख रुपये एडवांस में जमा करता है तो सात फीसदी स्टांप शुल्क के हिसाब से 70 हजार रुपये देकर एग्रीमेंट करना होगा। रजिस्ट्री के समय सात लाख रुपए की जगह 6.30 लाख का स्टांप शुल्क देना होगा। रजिस्ट्री के दौरान पूर्व में दिए गए एग्रीमेंट के 70 हजार रुपये कम कर दिए जाएंगे।
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