Tuesday, April 15, 2025

लॉटरी पर केवल राज्य सरकार लगा सकती है सर्विस टैक्स, केंद्र नहीं – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन लाटरी टिकट पर लगने वाले जीएसटी पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि लॉटरी पर केवल राज्य सरकार ही टैक्स लगा सकती, केन्द्र द्वारा सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया।

 

मुजफ्फरनगर: महिला ने कुत्ते पर बरसाए डंडे, खोलते पानी से झुलसाया, इलाज के दौरान मौत

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि वह सर्विस टैक्स लगाने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ की श्रेणी में आती है जो राज्य सूची की प्रविष्टि 62 है और केवल राज्य सरकार ही कर लगा सकती है।

यह भी पढ़ें :  हरियाणा दौरे पर पीएम मोदी, प्रदेश को देंगे 7100 करोड़ की सौगात
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय