मेरठ। ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के अन्तर्गत थाना बृहमपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को तीन माह आठ दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त दीपांशु उर्फ कालू पुत्र सुरेश नि0 माता का बाग लाल वाली गली थाना बृहमपुरी मेरठ को 8 जनवरी 2024 को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर आयुद्ध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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डीआईजी मेरठ के आदेश के अनुक्रम में प्रचलित ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत एसएसपी मेरठ के निर्देशन एवं एसपी सिटी व एएसपी ब्रहमपुरी के पर्यवेक्षण में थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा विवेचना तथा अभियोजन द्वारा पैरवी के क्रम में शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी अभियुक्त दीपांशु उर्फ कालू पुत्र सुरेश नि0 माता का बाग लाल वाली गली थाना बृहमपुरी मेरठ को न्यायालय ACJM 07 मेरठ द्वारा तीन माह आठ दिन के दंड से दंडित किया गया है।