Monday, December 16, 2024

अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश, कोर्ट ने कहा-मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, लेकिन मंजूरी नहीं

नयी दिल्ली- दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धन शोधन के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का गुरुवार को आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के जज जितेंद्र सिंह ने विधायक खान को न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश पारित किया।

मुजफ्फरनगर में दुकान पर बुलडोजर चलाने वाला आरएसएस पदाधिकारी गिरफ्तार, भाकियू ने फिर बनवा दी दुकान !

 

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है।

विशेष अदालत ने विधायक खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। ईडी ने विधायक खान को 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था।

शुकतीर्थ में लगाई थी जूस की दुकान, यशवीर महाराज ने देखा ‘आधारकार्ड’ तो निकला मुस्लिम, करा दी बंद !

 

केंद्रीय जांच एजेंसी में इस मामले में 29 अक्टूबर को पहली पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने 2016 से 2021 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भ्रष्टाचार के माध्यम करोड़ों रुपए हासिल किए थे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय