Friday, November 15, 2024

अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश, कोर्ट ने कहा-मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, लेकिन मंजूरी नहीं

नयी दिल्ली- दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धन शोधन के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का गुरुवार को आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के जज जितेंद्र सिंह ने विधायक खान को न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश पारित किया।

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अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है।

विशेष अदालत ने विधायक खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। ईडी ने विधायक खान को 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था।

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केंद्रीय जांच एजेंसी में इस मामले में 29 अक्टूबर को पहली पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने 2016 से 2021 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भ्रष्टाचार के माध्यम करोड़ों रुपए हासिल किए थे।

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