नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के छठे आरोपित महेश कुमावत की पुलिस हिरासत 13 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सेशंस जज हरदीप कौर ने महेश कुमावत की पुलिस हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
आज महेश कुमावत की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इस मामले के सभी छह आरोपितों को 5 जनवरी, 2024 को पेश करने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर को महेश कुमावत को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।
कोर्ट ने 21 दिसंबर को इस मामले के चार आरोपितों की पुलिस हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। 14 दिसंबर को चारों आरोपितों को 21 दिसंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने नीलम, सागर शर्मा, डी. मनोरंजन और अमोल शिंदे शामिल को पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने लखनऊ से जूते और मुंबई से कलर स्मॉग केन खरीदे थे। कोर्ट ने 22 दिसंबर को इस मामले के मुख्य आरोपित ललित झा को 5 जनवरी, 2024 तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।
16 दिसंबर को महेश के वकील ने कोर्ट के बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपित महेश की 15 दिन की हिरासत की मांग की। महेश कुमावत इस मामले में छठा आरोपित है। आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित सदन में कूद गए थे। उनमें से एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ कर पिटाई की। इसी दौरान संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को काबू में कर लिया। संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ रहे दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया।