मुजफ्फरनगर। जनपद में छः वर्ष पहले इंद्रप्रस्थ स्कूल मोरना की एक छात्रा द्वारा कस्बा मोरना के ही जान मोहम्मद के खिलाफ थाना भोपा पर मुकदमा अपराध संख्या 533 सन 2018 धारा 354 आईपीसी व 7/ 8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था तथा आरोप लगाया गया था कि पीड़िता को मुलजिम द्वारा जब वह दवाई लेने डॉक्टर के यहां जा रही थी, तो रास्ते में छेड़छाड़ की तथा जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाना चाहता था, क्योंकि पीड़िता व अभियुक्त अलग-अलग संप्रदाय के थे, जिससे कस्बे में भी तनाव हो गया था।
इसके संबंध में पीड़िता का मुकदमा सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 रितेश मल्होत्रा की कोर्ट में सत्र परीक्षण संख्या 60 सन 2019 सरकार बनाम जान मोहम्मद अंतर्गत धारा 354 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना भोपा परीक्षित किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पीड़िता उसकी माता तथा एफआईआर लेखक विवेचक व स्कूल के प्रधानाचार्य को परिक्षित कराया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से संदीप कुमार त्यागी एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली व अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया आज अपना निर्णय पारित किया, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहन के बयान व नक्शा नजरी तथा एफआईआर के तथ्य को एक दूसरे के विरोधाभासी होना पाया तथा अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया ।