मुजफ्फरनगर। नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों में से दो को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए पोक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाई है और तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार थाना फुगाना क्षेत्र के गांव करौंदा महाजन निवासी एक व्यक्ति ने दो साल पहले थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के तीन युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गए हैं।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को कुछ दिनों बाद बरामद कर लिया था और तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। पोक्सो कोर्ट के जज ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर जोनी पुत्र चरण सिंह को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है और तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि दो अन्य आरोपियों नौबहार व सोनू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
जुर्माने की रकम में से बीस हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इस मामले की कोर्ट में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने की।