मुजफ्फरनगर। पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी अफसर को नाबालिग लड़की का अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपए का जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को साबित किया है।