जामनगर (गुजरात)- जिला पुलिस प्रमुख जामनगर, प्रेमसुख डेलू द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के संबंध में सरकारी कार्यालयों का दौरा करने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों या समूहों को संबंधित कार्यालयों को तीन दिन पहले सूचित करना होगा।
इन निर्देशों के अनुसार, केवल सीमित संख्या में प्रतिनिधियों, विशेष रूप से पांच से सात व्यक्तियों को ही इन प्रस्तुतियों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि ज्ञापन प्रस्तुत करते समय या विभिन्न मुद्दों पर अभ्यावेदन देते समय जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अन्य जिला स्तरीय सरकारी सुविधाओं जैसे कार्यालयों के दौरे के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन उपायों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ऐसी गतिविधियों के दौरान व्यवस्था बनाए रखना है।
इसके अलावा, नए नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सरकारी कार्यालयों के परिसर के भीतर किसी भी रैली या मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। विरोध से जुड़े किसी भी नारेबाजी को सरकारी सुविधा के मुख्य द्वार पर समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियाँ आस-पास की सड़कों पर यातायात को बाधित न करें।