गुरुग्राम । बोनाफाइड आवंटी को यूनिट का कब्जा नहीं सौंपने के मामले पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने कड़ा संज्ञान लिया है। गुरुग्राम के न्याय निर्णयन अधिकारी (एओ) की अदालत ने निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
रियल एस्टेट कंपनी श्री वर्धमान इंफ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड ने आवंटी की शिकायतों पर सुनवाई की गई। डिक्री धारक आवंटी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि करार के तहत डिक्री के बावजूद उनके मुवक्किल को यूनिट का कोई कब्जा नहीं सौंपा गया है।
आवंटी के वकील ने अदालत से निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। जिस पर रेरा कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए डिक्री धारक के वकील के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। एओ अदालत ने अपने बेलीफ को निदेशकों को गिरफ्तार करने और सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले अदालत में पेश करने के लिए अधिकृत किया है।
आदेश में कहा गया कि निदेशकों को सुनवाई की अगली तारीख 28 मार्च को या उससे पहले इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए। अदालत ने इससे पहले इस संबंध में विचाराधीन रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
डिक्री धारक के एक आवेदन पर इस अदालत ने निदेशकों को यूनिट का कब्जा नहीं सौंपने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन निदेशकों द्वारा नोटिस की तामील के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने नियामक प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में प्रतिवादी कंपनी के लापरवाह रवैये पर अपनी चिंता व्यक्त की।
इससे पहले 6 दिसंबर 2022 को यह प्रतिवादी रियल एस्टेट कंपनी वर्धमान इंफ्राहोम की ओर से कहा गया था कि उक्त इकाई का कब्जा 15 दिनों की अवधि के भीतर आवंटी को सौंप दिया जाएगा। आवंटी को आज तक कब्जा नहीं दिया गया है।