गाजियाबाद। वसुंधरा के सेक्टर-18 स्थित गार्डेनिया गीतांजलि सोसायटी के निवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब दूसरा चेतावनी नोटिस आवास विकास परिषद की ओर से चस्पा किया गया है। इससे पहले सोमवार को आविप का करीब 110 करोड़ बकाया चुकता न करने पर बिल्डर की इस संपत्ति की नीलामी का नोटिस तहसील की ओर से चस्पा किया गया था। दोपहर में आवास विकास परिषद की ओर से सोसायटी गेट पर एक बैनर लगाया गया जिसमें सोसायटी में किसी भी तरह के फ्लैटों के क्रय और विक्रय को अवैध बताया गया है।
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आविप की ओर से चस्पा इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर बिल्डर के आवास विकास की धनराशि अवशेष है। निर्माणकर्ता की तरफ से परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसे में कोई भी यहां पर फ्लैटों का क्रय विक्रय करेगा तो उससे होने वाले आर्थिक नुकसान की सभी जिम्मेदारी खरीदार की होगी।
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सोसायटी में दो-दो नोटिस चस्पा होने के बाद से यहां के लोगों में काफी गुस्सा है। गार्डेनिया गितांजलि फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गार्डेनिया बिल्डर के डायरेक्टर और आवास विकास के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारी आविप अधिकारियों की मिली भगत से ही दो सौ फ्लैटों के ओनर्स के साथ छल कपट हुआ है।
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आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक नृपेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि विभाग अपना कार्य कर रहा है, यहां रह रहे लोगों का क्या होगा यह शासन स्तर का मामला है, वहीं से निस्तारित किया जाएगा। बिल्डर पर बकाया है, ऐसे में विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ही।