Friday, September 13, 2024

सहारनपुर जनपद में आगामी पांच सितम्बर धारा 163 हुई लागू

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले त्यौहार मौहर्रम, कांवड यात्रा, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, मेला गुघाल आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
डीएम मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस-प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजक/आयोजक डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाईड लाईन के अनुरूप ही डीजे का प्रयोग करेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
जनपद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना-प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति एवं व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य करने में संलिप्त है। ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता एवं लोक परिशांति पर कुप्रभाव पडता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिबन्ध से पुलिस कर्मी एवं अपने दायित्वों के निवर्हन की प्रक्रिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होंगे। यह धार्मिक रीति- रिवाजों को भी प्रभावित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नही करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पैट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पैट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नही करेंगे क्योंकि यह सम्भावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पैट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पैट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी होटल, धर्मशाला आदि का प्रबन्धक, मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान स्थापित कराये कमरा आवंटित नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नही कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग नही करेगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और न ही समूह में विचरण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी. की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षाओं के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास नकल गतिविधियों में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर विधिक कार्यवाही करने हेतु दण्डित किया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाना प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र अधीक्षक, अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिक के प्रति अपराधिक, धमकी भरे व्यवहार किये जाने पर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।
सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन कर परीक्षार्थियों एवं अभ्यर्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नही करेगा। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक वस्तु लाने-ले-जाने को प्रतिबन्धित किया जाता है जब तक कि इस प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र के अन्दर लाने की अनुमन्यता न हो। सरकार द्वारा पॉलिथीन, प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा होने के कारण कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा पर बेस स्टेशन के आस-पास के ग्रामों के ग्राम वासियों द्वारा बेस स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में कूडा डालने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
एयरफोर्स स्टेशन सरसावा पर बेस स्टेशन के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों में खेल, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीणों द्वारा की जाने वाली कबूतरबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के हवाई क्षेत्र के आस पास ड्रोन उडाने व लेजर लाईट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 05 सितम्बर, 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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