देवबंद (सहारनपुर)। भारत में अवैध रूप से रह रहे म्यामांर निवासी रोहिंग्या जुनैद पुत्र हुसैन खां को एसीजेएम देवबंद परविंदर सिंह ने सात वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भुगतने पर एक माह और कैद में रहना पड़ेगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने यह जानकारी बताया कि 19 मई 2018 को देवबंद पुलिस ने देवबंद के दारूल उलूम वक्फ क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार निवासी रोहिंग्या जुनैद पुत्र हुसैन खां को गिरफ्तार किया था। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड व फर्जी पासपोर्ट मिला था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 420,468,471 व 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। तभी से मामले की सुनवाई देवबंद न्यायालय में चल रही थी।
अभियुक्त दूसरे देश का व्यक्ति होने के कारण सरकार ने उसे वकील उपलब्ध कराया हुआ था। एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जुनैद पुत्र हुसैन खां को 7 वर्ष कैद व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाते हुए अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए गए समय को सुनाई गई सजा में से समायोजित करने के आदेश जेल प्रशासन को दिए है।