शामली। सहायक महानिरीक्षक निबंधन, रविन्द्र मेहता ने जानकारी दी है कि शासन द्वारा कोषागारों में उपलब्ध रु. 10,000 से रु. 25,000 तक के मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित कर दिया गया है।
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मेहता ने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2025 के अनुसार, इस तिथि से पहले क्रय किए गए रु. 10,000 से रु. 25,000 तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का उपयोग और वापसी केवल 31 मार्च 2025 तक ही मान्य होगा।
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शासन के निर्देशानुसार, इन मूल्यवर्ग के स्टाम्पों के उपयोग और वापसी की अंतिम तिथि के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिनके पास इस मूल्यवर्ग के स्टाम्पपत्र हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका उपयोग अथवा वापसी सुनिश्चित कर लें।