गाजियाबाद। अब हर सोसायटी में जहां-जहां भूजल दोहन हो रहा है वहां के निवासियों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। कलक्ट्रेट सभागार जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि भूजल दोहन के लिए जो भी नये आवेदन आएं उन आवेदक को यह जानकारी दी जाए कि आवेदन के साथ-साथ भूजल रिचार्ज का प्रपोजल भी तैयार करके लाएं। सभी सोसाइटी निवासी जो भूजल दोहन कर रहें हैं वह अपना पंजीकरण कराना कराएं।
उन्होंने कहा कि जिन फर्मों पर पूर्व में जुर्माना लगाया गया है पहले उनका जुर्माना वसूला जाए उसके बाद उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। अवैध भूजन दोहन करने वाले या जिन फर्मों ने शर्तों के अनुसार भूजल रिचार्ज नहीं किया है उनके बोरवेल तब तक सील रखे जाएं जब तक वह शर्तों के अनुसार कार्य पूरा ना कर दें। बैठक में कुल 42 आवेदनों पर चर्चा हुई जिसमें से सात आवेदन स्वीकृत और 34 आवेदन अस्वीकृत हो गए। एक आवेदन में कमी पाई गई जिसको सुधारने के लिए समय दिया गया।
इस दौरान ग्राउंड वाटर पोर्टल के नोडल अधिकारी हरिओम, नामित सदस्य आकाश वशिष्ठ सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।