Saturday, May 11, 2024

ठगी के आरोपित सुकेश की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ‘गंभीर प्रकृति का है आरोपी’

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और हाई कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

17 जुलाई को हाई कोर्ट ने लीना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले 04 नवंबर 2022 को लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 04 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने करीब सात हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 04 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगे कार जब्त किए गए थे। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय