Sunday, April 27, 2025

आरोपित जो भाषा समझ सके, उसी में समझाया जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर अदालत में किसी आरोपित के खिलाफ सबूत ऐसी भाषा में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे वो समझता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आरोपित को उसकी भाषा में ही समझाया जाना चाहिए। आरोपित के लिए उसका अनुवाद होना चाहिए।

यूपी में 13 आईपीएस बदले, बबलू कुमार को लखनऊ भेजा, कलानिधि नैथानी को डीआईजी मेरठ बनाया

 

[irp cats=”24”]

 

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपित को बरी करते हुए पब्लिक प्रासिक्यूटर, लीगल एड और ट्रायल कोर्ट के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजने का निर्देश दिया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय