Friday, April 26, 2024

तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस महीने नहीं होगी गिरफ्तारी, 25 को सीबीआई ने किया तलब

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नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस महीने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी। यह फैसला तेजस्वी द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के एक दिन बाद आया है, इसमें सीबीआई द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, पांच अप्रैल तक (राज्य का) बजट सत्र चल रहा है।

तेजस्वी के वकील ने तर्क दिया कि 11 दिनों में उनके मुवक्किल को तीन बार 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तलब किया गया।

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उन्होंने तर्क दिया कि उनका (सीबीआई) प्रयास है कि जब वह दिल्ली आएंगे, तो वे उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मामले में एक अन्य आरोपी के साथ ऐसा किया,

सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि बजट सत्र शनिवार और रविवार को नहीं होता है और उनकी चार्जशीट इसी महीने दाखिल होने को तैयार है।

सिंह ने कहा, मैं निर्देश पर कह रहा हूं, अगर वह जांच में शामिल होते हैं, तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

इस पर तेजस्वी के वकील ने अदालत से कहा कि वह 5 अप्रैल के बाद पेश होंगे।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता चार विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री हैं और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

इस पर तेजस्वी के वकील भी उनके मुवक्किल के 25 मार्च को सुबह 10.30 बजे सीबीआई के समक्ष पेश होने पर सहमत हुए।

न्यायमूर्ति शर्मा ने उपमुख्यमंत्री को इस महीने किसी भी शनिवार को सीबीआई शाखा के समक्ष पेश होने की छूट दी और उनकी याचिका का निस्तारण किया।

यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी।

इसी बीच  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चौथा समन जारी किया। उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है।

तेजस्वी अब तक तीन समन टाल चुके हैं। इससे पहले उन्हें 4, 11 और 14 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था। पिछली बार तेजस्वी पत्नी की तबीयत का हवाला देकर जांच में शामिल नहीं हुए थे।

जांच एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद से पूछताछ की थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ मिलकर साजिश रची और लालू के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले लोगों को नियुक्त किया।

सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।

जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी नियुक्त व्यक्ति, जो पटना के निवासी थे, को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

“इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश में विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाया गया था।”

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