Friday, January 24, 2025

पत्नी के हत्यारे पति व उसके एक साथी को दस – दस वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

बुलंदशहर – उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति व उसके सहयोगी को अदालत ने शनिवार को 10- 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।


एडीजीसी विमल कुमार ने बताया कि जिले के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उस्मानपुर निवासी सुरेंद्र पुत्र टीकाराम द्वारा अपनी पत्नी मंजू की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उसका साथी अजयपाल पुत्र पप्पू भी शामिल था।
शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश- 6 विवेक कुमार ने दोनों अभियुक्तों को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!