Sunday, May 12, 2024

सहारनपुर में अदालत ने हमला करने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई , 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया  

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

सहारनपुर। हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी के अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मोरा निवासी प्रमोद कुमार ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके ताऊ का देहांत हो गया है। 16 जून 2013 को उनकी रस्म पगड़ी थी।

इसकी तैयारी के लिए उसके पिता महिपाल, चाचा श्रीपाल, पवन, शक्ति, शमशेर घर में बनी बैठक की सफाई कर रहे थे। आरोप है कि तभी गांव के महेश और उसके दो साथियों ने बैठक में रस्म पगड़ी करने का विरोध किया। कहा कि यहां रस्म पगड़ी नहीं होने देंगे। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर लाठी-डंडो से हमला कर दिया था। महिपाल और श्रीपाल घायल हुए थे। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महेश को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में महेश के दो साथियों को दोष मुक्त किया गया है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय