Thursday, September 19, 2024

मुज़फ्फरनगर में हत्या के मुकदमें के कारण चार अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार वर्ष की सज़ा

मुजफ्फरनगर। जनपद में 13 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमें के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमों में चार अभियुक्तों को कोर्ट ने चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है और दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार यह प्रकरण थाना फुगाना का है, जिसमें फुगाना निवासी पवन कुमार ने थाना फुगाना पर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पुत्र राहुल ग्राम लांक से शामली टीवीएस विक्की पर किराने का सामान लेने गया था, जब राहुल शाम तक वापस नहीं आया, तो उसकी रिपोर्ट थाना फुगाना पर गुमशुदगी में लिखी थी। पुलिस की जांच के दौरान अभियुक्त रविंद्र, छोटू, फरमान, वाजिद उर्फ सोनू, सतनाम के नाम प्रकाश में आए थे। इन अभियुक्तों से पुलिस ने मृतक राहुल की लूटी हुई टीवीएस मोटरसाइकिल व लूट गए 1०० रुपए, पर्सनल आईडी कार्ड बरामद किए थे तथा उनके निशानदेही पर राहुल की लाश गांव के चंद्रपाल के कुएं से बरामद हुई थी।
अभियुक्त वाजिद पूर्व में जुर्म इकबाल कर सजा पा चुका है। वर्तमान में पत्रावली अभियुक्त रविंद्र, छोटू, सतनाम वा फरमान के विरुद्ध गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में विचाराधीन थी। अभियुक्तों को हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, वर्तमान में अभियुक्तगण सजा भुगत रहे हैं । रविंद्र व फरमान वर्तमान में जिला कारागार तथा छोटू और सतनाम जिला कारागार नोएडा में निरुद्ध है। रविंद्र पुत्र रामपाल का एक संगठित गिरोह था, जिसका मुखिया स्वयं रविंद्र था, इसके गैंग के अन्य सदस्य छोटू पुत्र मूढ़ा उर्फ मोहम्मद, फरमान पुत्र मेहरबान, सतनाम पुत्र रामपाल का एक संगठित गिरोह था। यह लोग क्षेत्र में अवैध हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या लूट अपहरण जैसे गंभीर अपराध कार्य करते थे, इनके इन्हीं कृत्यों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष फुगाना मेहर सिंह ने उनके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष भौंरा कलां ओपी चौधरी द्वारा की गई थी। आज विद्वान न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट काशिफ शेख द्वारा अभियुक्तों रविंद्र पुत्र रामपाल, छोटू पुत्र बूढ़ा उर्फ मोहम्मद फरमान पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम लांक थाना फुगाना तथा सतनाम पुत्र रामपाल निवासी मंगलपुर थाना कैराना को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास तथा दस दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय