सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के कोतवाली बेहट क्षेत्र में ट्रक स्वामी की हत्या कर ट्रक लूटने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 37 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मृतक हरिद्वार का रहने वाला था, जबकि दोषी शामली का रहने वाला।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। सन् 2020 में राशिद पुत्र शमशाद निवासी खालाटीरा जनपद हरिद्वार ने कोतवाली बेहट में हत्या और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राशिद ने बताया था कि जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रतौन, थाना झिंझाना जनपद शामली ने कोतवाली बेहट क्षेत्र उसके बहनोई और ट्रक मालिक नुसरत की हत्या कर ट्रक लूट लिया। दोषी ने शव को छिपा दिया था।
पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।