Sunday, November 3, 2024

सहारनपुर में चरस कारोबारी को अदालत ने सुनाई तीन वर्ष के कारावास की सजा, 30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया

सहारनपुर। वर्ष 2019 में चरस तस्करी के मामले में अदालत ने मुर्तबा आलम को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, कि सन 2019 में थाना फतेहपुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय प्रसाद गौड़ द्वारा चेकिंग के दौरान चरस तस्कर मुर्तबा आलम पुत्र अकरम निवासी ग्राम भटपुरा थाना फतेहपुर को 228 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय प्रसाद गौड़ ने अभियुक्त मुर्तबा आलम के विरुद्ध दिनांक 28-3-2019 में थाना फतेहपुर में आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा द्वारा अभियुक्त मुर्तबा आलम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई तथा 30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय