मेरठ। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की नजरें अब इस पर लगी हैं कि सीटों का आरक्षण क्या होगा। पुराना जो आरक्षण लागू हुआ था वही रहेगा या फिर नए सिरे से तय होगा।
निकाय चुनाव के संबंध में सोमवार को सुप्रीमकोर्ट का आदेश आया तो सभी राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। हर कोई आरक्षण के बारे में जानना चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद चुनाव आयोग तिथि पर निर्णय लेगा। शासन द्वारा सभी सीटों का आरक्षण दोबारा से जारी किया जाएगा।
जरूरी नहीं है कि जो आरक्षण पिछली बार था वही रहे, वह बदल भी सकता है। मेरठ में नगर निगम की सीट पिछली बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी। अब नए आरक्षण में क्या स्थिति होगी। इसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों के दावेदारों में बेचैनी हैं। मेयर, अध्यक्ष के साथ ही वार्डों का आरक्षण भी बदल सकता है। जनपद की बात करें तो यहां पर एक नगर निगम, दो नगर पालिका और 13 नगर पंचायत हैं।
जनपद में 11,252 मतदाता बढ़े एक को होगा सूची का प्रकाशन
मेरठ में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मतदाता सूची में दावे-आपित्तयों के संशोधन के बाद 11252 नए मतदाता बढ़ गए हैं। नगर निगम में 5919 मतदाता बढ़े हैं।