हमीरपुर। सरीला में एक पत्रकार के साथ हुई बर्बरता का मामला अभी निपट नहीं पाया है कि इसी तरह का दूसरा मामला प्रकाश में आ गया है जिसमें एक समाचार पत्र के जिला संवाददाता द्वारा भ्रष्टाचार उजागर करने से बौखलाए विकास खण्ड मुस्करा के ग्राम पंचायत उमरी में ग्राम प्रधान और उसके परिजनों आदि ने गांव के पंचायत भवन से अपहरण कर घंटों लगातार पिटाई कर अधमरा कर दिया। गुरुवार को पत्रकार की तहरीर पर थाना बिवार की पुलिस ने ग्राम प्रधान उसके दो भाई और एक अज्ञात सहित चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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रवींद्र कुमार भारतवंशी जिला संवाददाता, जो अपनी संस्था लक्ष्य बुंदेलखंड जन सेवा समिति के माध्यम से सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच प्रशासन से कराते हैं, को जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम के नोडल अधिकारी हिमांशू अग्रवाल द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम पंचायत उमरी में मनरेगा की जांच की जाएगी। पीड़ित पत्रकार के अनुसार, वह ग्राम पंचायत उमरी पहुंचा और अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारी ने पंचायत भवन पर मिलने के लिए कहा। जब वह पंचायत भवन पहुंचे, तो ग्राम प्रधान अपने दोनों भाइयों और 18-20 अन्य लोगों के साथ वहां आ गया।
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इसी दौरान प्रधान के भाई ने पीछे से उनकी आंखें बंद कर दीं, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे जबरन एक चार पहिया वाहन में डालकर अपहरण कर गौशाला ले जाया गया, जहां लगभग 18-20 लोगों ने बेल्टों से बेरहमी से उनकी पिटाई की।
इसके बाद आंखों में पट्टी बांधकर घसीटते हुए भूसा घर में ले जाया गया, जहां उन्हें निर्वस्त्र कर 2-3 घंटे तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। आरोपियों ने मल जबरदस्ती मुंह में डालने जैसी घिनौनी हरकतें भी कीं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने का प्रयास भी किया जब पत्रकार ने कहा कि उनकी जांच अधिकारी को सूचना है, तो आरोपियों ने उनकी बैग में गांजा, चरस और अन्य नशीले पदार्थ रखकर वीडियो बनाया और उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर कपड़े बदलवाए गए, उसका मोबाइल लेबटॉप तोड़ दिए गए, सारा डाटा डिलीट कर दिया गया और एक ऑटो से थाना विवार ले जाया गया।
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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान, उसके दोनों भाइयो और एक अज्ञात कुल चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 191 (2), 191 (3), 115 (2), 35, 351 (3), 140 (3), 133 और 3 (ए) ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस (अपराध की घटना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पत्रकार पर हुए इस अमानवीय हमले से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और पत्रकार संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीओ विनीता पहल ने गुरुवार को बताया कि घटना की तहरीर पर सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इस घटना में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया कि दूसरे पक्ष से भी तहरीर मिली है जिसकी जांच कराई जा रही है।