मुजफ्फरनगर। पुरकाजी क्षेत्र के गांव में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आठ साल बाद अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है। जनपद में आठ साल पहले पुरकाजी क्षेत्र के गांव में कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजमिस्त्री और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार थाना पुरकाजी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीडि़ता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 14 नवंबर 2016 को हरिद्वार के लक्सर थाना क्षेत्र के मेहसरी गांव निवासी राजमिस्त्री दर्शन उसकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसमें पीडि़ता गर्भवती हो गई थी।
पुलिस ने राजमिस्त्री के अलावा पीडि़ता के गांव के ही वंश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीडि़त पक्ष का कहना था कि आरोपी राजमिस्त्री ने उनके घर पर निर्माण कार्य भी किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 में हुई। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने कोर्ट में जोरदार पैरवी की। अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। धारा 376डी में आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 व 366 में पांच-पांच साल का कारावास और 2०-2० हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।